शनिवार, 3 मई 2014

हाईकोर्ट का निर्देश- स्वीकृत नक्शे के मुताबिक ही निर्माण हो

हाईकोर्ट का निर्देश- स्वीकृत नक्शे के मुताबिक ही निर्माण हो

Dainikbhaskar.comMay 1, 2014, 06:42:00 AM IST
जबलपुर. कामेश्वर सिंह की ओर से दायर इस जनहित याचिका में आरोप है कि दूसरे पुल के पास स्थित 2360 वर्ग मीटर जमीन पर सभी नियमों को अनदेखा कर तेरह मंजिला इमारत बनाई जा रही है, जिसकी शिकायत करने पर भी प्रदेश शासन व नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।

 

आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर याचिका में आरोप लगाया गया है कि भवन के निर्माण के लिए बिल्डर को कोई अनुमति नहीं मिली है। इसी तरह इमारत का फ्लोर एरिया अनुपात 4.03 है, जबकि वह 2 से अधिक नहीं हो सकता।

 

साथ ही 13 फ्लोर की इमारत वहीं बन सकती है, जहां पर दो सौ फुट चौड़ी सड़क हो, लेकिन बिल्डर मात्र 18 मीटर की सड़क बना रहे हैं। इसी प्रकार अपार्टमेन्ट की पार्किंग में फ्लोर की संख्या के अनुसार लगभग सौ कारें खड़ी करने की जगह होनी चाहिए, लेकिन उक्त निर्माण में अनावेदकों ने इन सभी बिन्दुओं को ताक पर रखते हुए न सिर्फ निर्माण शुरू कर दिया, जो पूरा होने ही वाला है।

 

इस बारे में याचिकाकर्ता ने शासन व जबलपुर नगर निगम से कई बार इस अवैध निर्माण की शिकायत की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई न होने पर यह जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में सचिव मध्यप्रदेश शासन, कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जबलपुर, कलेक्टर जबलपुर, संयुक्त निदेशक टाउन एण्ड कंट्री ह्रश्वलानिंग जबलपुर, रैब्स बिल्डकॉन प्रायवेट लिमिटेड, माया देवी नारंग और रमेश कुमार नारंग को पक्षकार बनाया गया है।